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"पालघर में साधू हत्याकांड के १० आरोपियों को जमानत पर रिहाई दी गई जबकी ८ आरोपियों की अर्जी को कोर्ट ने ठुकराया"/ पायल शुक्ला
Saturday, April 2, 2022 4:33:50 PM - By पायल शुक्ला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पालघर के साधूओं के हत्या पर आरोपियों के समक्ष पेश की दलीले
महाराष्ट्र के पालघर में साधू संत और उनके ड्राइवर की हत्या के मामले में १० आरोपियों को मुंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जमानत दे दी। साथ ही ८ आरोपियों की अर्जी को ठुकरा दी। कोर्ट ने जमानत देते समय कहा की ऐसी कोई वजह नहीं दिख रही है जिससे इन १० लोगों को हत्या के लिए जिम्मेदार समझा जाए। पुलिस ने दलील पेश कि हैं जमानत की याचिका दायर करने वाले लोग घटनास्थल पर मौजूद थे और उनके हाथों में हथियार थे। लेकिन न्यायालय ने कहा कि उन्होंने इसका इस्तेमाल किया ये साफ नहीं होता है।
आठ आरोपियों की जमानत ठुकरा दी गई है ये आठ लोगों जो हैं वो साधू को मारते हुए दिख रहे है और अन्य लोगों को मारने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गई। जिसके बाद इन आठ लोगों की अर्जी को कोर्ट ने ठुकरा दिया।
१६ अप्रैल २०२० को मुंबई से सटे पालघर जिले के गुजरात बॉर्डर के पास रात को दो साधुओं और उनके ड्राइवर की गांव वालों ने शक के चलते पीट पीट कर हत्या कर दी थी। साधु और ड्राइवर अपने नाशिक स्थित गुरु के अंतिम यात्रा से लौट कर सूरत जा रहे थे। लॉकडाउन की वजह से सूरत जा रहे साधुओं ने मैन रोड की जगह शॉर्टकट रास्ता चुना था। लेकिन पालघर से गुजरते वक़्त गांववालों को साधु की बात पर भरोसा नहीं हुआ। गांव वालों ने उन्हें साधु के भेष में चोर समझा और बच्चा चोरी की अफवाह के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। पालघर में मारे गए इन साधुओं में जून अखाडे के महाराजा कल्पवृक्ष गिरी (उम्र ७०), उनके सहायक सुशील गिरी महाराजा (उम्र ३५) और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े (उम्र ३०) पर सैकडों लोगों ने हमला कर दिया और भीड़ ने उनकी हत्या कर दी।