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पेटीएम ने वित्तीय क़ानूनों की धज्जियां उड़ाईं
Sunday, April 21, 2024 - 1:43:44 AM - By News Desk

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नई दिल्ली। भारत की वित्तीय खुफिया इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)-2002 की धारा 13(2)(डी) केतहत निदेशक एफआईयू आईएनडी को प्रदत्त शक्तियों को बढ़ाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने पर उसपर पांच करोड़ उनन्चास लाख रुपये का ज़ुर्माना लगाया है। यह ज़ुर्माना पीएमएलए तथा इसके तहत जारी किए गए धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम-2005 (पीएमएल नियम) एवं निदेशक एफआईयू आईएनडी के जारी दिशानिर्देश और परामर्श के अंतर्गत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में लगाया गया है। वित्तीय खुफिया इकाई भारत ने ऑनलाइन जुए के आयोजन और इसके लिए सुविधा प्रदान करने सहित कई अवैध कार्यों में लिप्त कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विशिष्ट जानकारी पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के क्रियाकलापों की समीक्षा शुरू की थी। इसके अवैध कार्यों से उत्पन्न धन यानि अपराध की आय को इन संस्थाओं ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड केसाथ संचालित बैंक खातों के माध्यम से भेजा था।
वित्तीय खुफिया इकाई भारत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करने पर (i) नियम 7(3) और 2(1)(जी), पीएमएल नियमों के उल्लंघन, (ii) नियम 3(1)(डी) और नियम 2(1)(जी) केसाथ पठित नियम 8(2) का उल्लंघन, (iii) पीएमएल नियम 9(12) का उल्लंघन और (iv) पेआउट सेवाओं के संबंध में एएमएल/ सीएफटी/ केवाईसी सुरक्षा उपायों के संदर्भ में नियम 9(14) का उल्लंघन और लाभार्थी खातों के संबंध में एएमएल/ सीएफटी/ केवाईसी के उल्लंघन केलिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक अनुपालन कारण बताओ नोटिस जारी किया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने केबाद तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध भारी मात्रा में दस्तावेजों/ सामग्री के आधार पर एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने पायाकि पेटीएम के खिलाफ आरोप प्रमाणित हैं। परिणामस्वरूप पीएमएलए की धारा 13 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 मार्च 2024 के आदेश केतहत पांच करोड़ उनन्चास लाख रुपये का जुर्माना लगाना उचित माना गया।