जीवन बीमा प्रीमियम भरने के लिए मिला 30 दिन का अतिरिक्त समय- आईआरडीएआई ने जारी किए निर्देश
एक तरफ जहाँ नोटबंदी के बाद लोग परेशान हैं वहीँ दूसरी तरफ ग्राहकों की सुविधा के लिए आईआरडीएआई ने जीवन बीमा कंपनियों को राहत पहुँचाने की पहल की है। आईआरडीएआई (इंश्योरेंस रेगुलेट्री एंड डेवलप्मेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने जीवन बीमा कंपनियों को अपने ग्राहकों को प्रीमियम भरने के समय में 30 दिन का अतिरिक्त समय देने के निर्देश दिए हैं। यह सुविधा उन ग्राहकों को मिलेगी जिनके प्रीमियम्स का बकाया भरने की तारीख 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में भरने की थी। 1000 और 500 रुपये के नोटों को बंद किए जाने के बाद से ही लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कैश की कमी के चलते बैंकों और एटीएम पर लंबी कतारें बनी हुई हैं जिसकी वजह से लोगों के कई कामों में देरी हो रही है। साथ ही बैंकों से पुराने नोटों का काउंटर एक्सचेंज भी बंद हो गया है। ऐसे में लोगों को अपने लोन्स की किश्त और प्रीमियम भरने में भी दिक्कतें आ रही थीं। इसी को देखते हुए जीवन बीमा काउंसिल ने इंश्योरेंस रेगुलेट्री एंड डेवलप्मेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लोगों को प्रीमियम जमा करने के लिए 30 दिन का ज्यादा समय(ग्रेस पीरियड) देने की मांग की थी जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।
लोगों को नोटबंदी की वजह से अपनी बकाया राशि देने में परेशानियां न हो इसीलिए यह कदम उठाया गया है। इससे पहले आरबीआई ने भी लोगों को उनके कार लोन, घर का लोन और बाकी कई तरह के लोन्स, जो 1 करोड़ रुपये की सीमा तक के हैं उनकी किश्ते भरने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त ग्रेस पीरियड दिया है। यह निर्देश भी उन्हीं लोन्स के लिए दिए गए हैं जिनकी किश्ते या पेमेंट की तारीख 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में पड़ती है।